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एनएच-74 हाइवे के निर्माण में देरी पर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू

हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में एनएच-74 सड़क के काम में देरी पर निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 07 Mar 2020 11:20 AM (IST)Updated: Sat, 07 Mar 2020 11:20 AM (IST)
एनएच-74 हाइवे के निर्माण में देरी पर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू
एनएच-74 हाइवे के निर्माण में देरी पर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में एनएच-74 सड़क के काम में देरी पर निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ  अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर से तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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ऊधमसिंह नगर निवासी अजय तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल कर एनएच निर्माण पूरा होने तक टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग की थी। 21 अगस्त 2018 को हाई कोर्ट ने सड़क निर्माण का कार्य छह माह में पूरा करने के निर्देश दिए थे। तय अवधि में काम पूरी नहीं हुआ तो बाद में कंपनी द्वारा कोर्ट से समय की मांग की। पिछले साल तीन मई को मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2019 तक कार्य पूरा करने का आदेश दे दिया, मगर अब तक काम पूरा नहीं हो सका। इधर, याचिकाकर्ता अजय तिवारी ने अवमानना याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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