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आदेश का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सिंचाई को अवमानना नोटिस

हाई कोर्ट अादेश का अनुपालन नहीं करन पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और प्रमुख सचिव सिंचाई डॉ. भूपेंदर कौर औलख को अवमानना नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 08:11 AM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 08:11 AM (IST)
आदेश का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सिंचाई को अवमानना नोटिस
आदेश का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सिंचाई को अवमानना नोटिस

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट अादेश का अनुपालन नहीं करन पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और प्रमुख सचिव सिंचाई डॉ. भूपेंदर कौर औलख को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

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अपर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में रुद्रप्रयाग निवासी देवानंद शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि कोर्ट ने दस अगस्त को कि जूनियर डिप्टी कलेक्टर पद से याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया जाए, उसी प्रकार इस याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार कर दस सप्ताह के भीतर निर्णय लें। कोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता द्वारा पिछले साल 29 अगस्त को प्रमुख सचिव कार्मिक को प्रत्यावेदन भेज दिया था मगर अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। 

प्रमुख सचिव सिंचाई को अवमानना नोटिस

नैनीताल : हाई कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव सिंचाई डॉ. भूपेंदर कौर औलख को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में पौड़ी गढ़वाल निवासी कुसुम रावत की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा था कि कोर्ट ने नौ अप्रैल को आदेश पारित कर प्रमुख सिंचाई विभाग को भूमि अधिग्रहण पर विभागीय समझौता व पिछले साल 13 दिसंबर के पत्र का संज्ञान लेकर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन व उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का अवलोकन कर याचिकाकर्ता को छह सप्ताह में नियमित नियुक्ति देने पर निर्णय लें, याचिकाकर्ता द्वारा तीन मई को प्रत्यावेदन सचिव सिंचाई विभाग को भेज दिया मगर अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई।


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