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सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में याचिकाकर्ता के प्रत्‍यावेदन का प्रमुख सचिव करें निस्‍तारण

त्तराखंड हाईकोर्ट ने सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 06:00 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 06:00 PM (IST)
सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में याचिकाकर्ता के प्रत्‍यावेदन का प्रमुख सचिव करें निस्‍तारण
सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में याचिकाकर्ता के प्रत्‍यावेदन का प्रमुख सचिव करें निस्‍तारण

नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। साथ में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को आदेश दिए है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर भरत झुनझुनवाला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि एलएनटी कम्पनी द्वारा सिंगोली भटवाड़ी में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2015 में बनकर तैयार होना था, मगर  अभी तक तैयार नहीं हुआ । प्रोजेक्ट के बनने से राज्य सरकार को 35 सौ करोड़ रुपए की सालाना आय होनी थी और प्रदेश को सस्ती बिजली मिलनी थी। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने राज्य सरकार को कई प्रत्यावेदन दिए परन्तु उन पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को आदेश दिए है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को विधि अनुसार निस्तारित करें । कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।


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