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लोअर माल रोड के लिए बजट जारी करें प्रमुख सचिव, ट्रीटमेंट के लिए मुहैया कराएं बजट

हाई कोर्ट में नैनीताल के सूखाताल में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 19 Nov 2018 07:20 PM (IST)Updated: Mon, 19 Nov 2018 07:20 PM (IST)
लोअर माल रोड के लिए बजट जारी करें प्रमुख सचिव, ट्रीटमेंट के लिए मुहैया कराएं बजट
लोअर माल रोड के लिए बजट जारी करें प्रमुख सचिव, ट्रीटमेंट के लिए मुहैया कराएं बजट

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट में नैनीताल के सूखाताल में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, साथ ही प्रमुख सचिव को जिलाधिकारी के अनुरोध पर लोअर माल रोड के ट्रीटमेंट के लिए बजट मुहैया कराने के आदेश पारित किए हैं।

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नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत ने नैनी झील के कैचमेंट सूखाताल के सौंदर्यीकरण, सूखाताल को रिचार्ज करने तथा वहां हो रहे अवैध निर्माण पर रोक को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका का दायरा बढ़ा तो कोर्ट के आदेश पर माल रोड से लेकर तल्लीताल क्षेत्र में नालों के ऊपर पक्का अतिक्रमण हटाया गया। नैनीताल क्लब से मोहन को तक नालियों का अतिक्रमण हटा। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डीएम विनोद कुमार सुमन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लोअर माल रोड के ट्रीटमेंट के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। इस पर खंडपीठ ने प्रमुख सचिव को जिलाधिकारी के अनुरोध पर बजट मुहैया करने के आदेश पारित किए। साथ ही जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। यहां बता दें कि मानसून के दौरान लोअर माल रोड का 125 मीटर हिस्सा झील में समा गया था। जिसके बाद लोनिवि द्वारा 23 लाख की लागत से लोहे के खंबे गाड़कर व जियो बैग से चिनाई कर अस्थाई ट्रीटमेंट किया गया। लोनिवि की ओर से इस हिस्से के लिए 58 लाख से अधिक का आकणन तैयार कर भेजा था।

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