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क्या स्टोन क्रशर वाले क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है : हाईकोर्ट

कोर्ट ने पूछा है कि जिन क्षेत्रों में स्टोन क्रशर की अनुमति दी गई है उन्हें औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है अथवा नहीं।

By Edited By: Published: Sat, 31 Aug 2019 08:30 AM (IST)Updated: Sat, 31 Aug 2019 11:44 AM (IST)
क्या स्टोन क्रशर वाले क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है : हाईकोर्ट
क्या स्टोन क्रशर वाले क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है : हाईकोर्ट
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना रामनगर के शक्खनपुर समेत प्रदेश के अन्य स्थानों पर 54 स्टोन क्रशर के लाइसेंस देने के मामले में सचिव औद्योगिक विकास से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि जिन क्षेत्रों में स्टोन क्रशर की अनुमति दी गई है, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है अथवा नहीं। साथ ही कहा है कि यदि औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया है तो यहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन क्यों किया गया।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रामनगर निवासी सर्वजीत सिंह व आनंद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि पिछले 12 से 15 माह में सरकार ने उत्तरकाशी, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ समेत प्रदेश के अन्य स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना स्टोन क्रशर खोलने की अनुमति दे दी। यहां तक की सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के मानक भी बदल डाले। इसके तहत दिन में 70 डेसीबल व रात में 55 डेसीबल के मानक को औद्योगिक एरिया में घटाकर 55 व 45 डेसीबल कर दिया गया। वहीं खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि जहां स्टोन क्रशर लगाया जाता है, वहां पीसीबी के नहीं, उद्योग के मानक लागू होते हैं।
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