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कांग्रेस नेता धस्माना को हाई कोर्ट से झटका, सीबीआइ की याचिका स्वीकार

राज्य आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के मामले में निचली कोर्ट से राहत मिलने के बाद सीनियर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने धस्माना को 20 जनवरी तक निचली कोर्ट में आत्मसमर्पण के आदेश दिए हैं।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 06 Jan 2016 04:46 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jan 2016 04:48 PM (IST)
कांग्रेस नेता धस्माना को हाई कोर्ट से झटका, सीबीआइ की याचिका स्वीकार

नैनीताल। राज्य आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के मामले में निचली कोर्ट से राहत मिलने के बाद सीनियर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
हाई कोर्ट ने धस्माना को 20 जनवरी तक निचली कोर्ट में आत्मसमर्पण के आदेश दिए हैं। इसके बाद ही उनकी जमानत पर विचार होगा। इस मामले में निचली कोर्ट चार आरोपियों को सजा सुना चुकी है, जबकि धस्माना बरी हो गए थे।
निचली कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आज न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली।
पढ़ें-केदारनाथ में पावर प्रोजेक्ट धांधली में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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