सितारगंज सिडकुल में फैक्ट्री के सीईओ समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी में केस
अंबुजा कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच ईएसआइ व ईपीएफ हड़पने को लेकर उपजे विवाद में सिविल कोर्ट सितारगंज के आदेश पर पुलिस ने कंपनी के सीईओ सहित पांच लोगों पर धोखाधड़ी में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जागरण संवाददाता, सितारगंज : सिडकुल स्थित एक कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच ईएसआइ व ईपीएफ हड़पने को लेकर उपजे विवाद में सिविल कोर्ट सितारगंज के आदेश पर पुलिस ने कंपनी के सीईओ सहित पांच लोगों पर धोखाधड़ी में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
सिडकुल स्थित गुजरात अंबुजा कंपनी के कुछ श्रमिकों ने करीब एक साल पहले प्रबंधन पर धोखाधड़ी कर ईएसआइ व ईपीएफ का पैसा हड़पने का आरोप लगाया था। कर्मचारियों के वेतन से काटा गया अंशदान जमा न करने का आरोप भी लगाया था। जिसे लेकर प्रबंधन व कर्मचारियों में काफी विवाद हुआ। इस मामले में कर्मचारियों ने धरना दिया था। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की तहरीर पर कई कर्मचारियों के खिलाफ शांति भंग के आरोप में केस भी दर्ज कर लिया था।
श्रमिकों ने भी पुलिस को तहरीर देकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई न होने से खफा कर्मचारी निरवीर ङ्क्षसह पुत्र ऋशिपाल निवासी दातागंज जिला बदायूं ने अपने 32 साथियों के साथ सिविल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। बुधवार को कोर्ट ने गुजरात अंबुजा कंपनी के सीईओ मनीष गुप्ता, एमडी संदीप अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट आरके गुप्ता, सुमित शर्मा सहित पांच लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है।
चौकी प्रभारी चंदन ङ्क्षसह बिष्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी के आरोप में कंपनी के सीईओ सहित पांच लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। कंपनी के एचआर हेड कुलदीपकांत राय ने बताया कि कंपनी की ओर से किसी भी कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी करने का सवाल ही नहीं उठता है। जहां तक मुकदमे की बात है तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस की जांच में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी।