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हरिद्वार से नैनीताल के लिए बुक कार लूट ली थी आरोपित ने, जमानत याच‍िका खार‍िज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने लूट के लिए हरिद्वार से नैनीताल के लिए अर्टिका कार बुक करने के आरोपी रंजीत सिंह पुत्र राम कुमार निवासी मानकपुर बजरिया टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 02:03 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 02:03 PM (IST)
हरिद्वार से नैनीताल के लिए बुक कार लूट ली थी आरोपित ने, जमानत याच‍िका खार‍िज
हरिद्वार से नैनीताल के लिए बुक कार लूट ली थी आरोपित ने, जमानत याच‍िका खार‍िज

नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने लूट के लिए हरिद्वार से नैनीताल के लिए अर्टिका कार बुक करने के आरोपी रंजीत सिंह पुत्र राम कुमार निवासी मानकपुर बजरिया, टांडा, रामपुर उत्तर प्रदेश का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी ने तर्क रखा कि 25 अप्रैल को नारायण सिंह पुत्र बहादुर सिंह ग्राम बसान पटटी पाटी चम्पावत ने थाना कालाढूगी में रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि अर्टिका कार यूके-8टी, ए-7527 को टैक्सी को कल शाम पांच लड़के हरिद्वार से नैनीताल जाने हेतु बुक कराकर लाये थे। कालाढूंगी तिराहे से सात आठ किलोमीटर नैनीताल की तरफ पेशाब के बहाने अभियुक्तगणों ने गाड़ी रुकवाई। दो लड़कों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहने लगे कि इसे बांधों, एक ने मेरे पर तमंचा लगाकर जेब से पर्स, मोबाइल ले लिया, अनहोनी आशंका देखकर में इनसे अपने को छूड़ा कर जंगल की ओर भाग गया इन लोगों ने पीछे से फायर कर दिया।

रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात एसओ दिनेश नाथ महंत ने लूट की कार में लगे जीपीएस से कार की लोकेशन निकालते हुए रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी के आसपास होटलों की तलाशी ली। होटल के रजिस्टर को चैक किया तो होटल के दो कमरों में पंच व्यक्ति सोनू पुत्र प्रेमपाल, टेक चन्द्र पुत्र हेतु च अरविन्द पुत्र हरपाल तथा रंजीत पुत्र रामकुंवर मानपुर को गिरफतार किया। पांचों को देखकर रिपोर्टकर्ता ने कहा कि इन्ही पाचों ने लूटा कर कार लूटी है तथा कमरे में रखे बेग के अन्दर 15 हजार आठ सौ व कार की चाबी बरामद हुई। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर लूटी हुई कार व तमंचे व कारतूस बरामद कराए।

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