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ईवीएम मामले में भाजपा विधायक सात मार्च तक दाखिल करें आपत्ति

हाई कोर्ट ने विधान सभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी मामले में अगली तिथि सात मार्च नियत करते हुए भाजपा विधायकों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 15 Feb 2018 08:06 PM (IST)Updated: Fri, 16 Feb 2018 11:24 AM (IST)
ईवीएम मामले में भाजपा विधायक सात मार्च तक दाखिल करें आपत्ति
ईवीएम मामले में भाजपा विधायक सात मार्च तक दाखिल करें आपत्ति

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने विधान सभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने अगली तिथि सात मार्च नियत करते हुए भाजपा विधायकों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। 

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उत्तराखंड विधान सभा की सीट क्रमश: राजपुर रोड देहरादून से राजकुमार, रायपुर से प्रभुलाल बहुगुणा, मसूरी से गोदावरी थापली, रानीपुर हरिद्वार से अमरीश कुमार, हरिद्वार ग्रामीण से चरण सिंह, टिहरी के प्रतापनगर से विक्रम सिंह नेगी, काशीपुर से राजीव अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके विधान सभा क्षेत्रों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, जिस कारण भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए। 

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव निरस्त करने की मांग की है। सत्ताधारी भाजपा के विधायकों को जवाब दाखिल करने को कहा गया था मगर निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि विपक्षीगणों द्वारा मामले में विलंब की वजह से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, परंतु इस पत्र के विचाराधीन रहते हुए जवाब दाखिल किया गया है। 

विपक्षीगणों की ओर से प्रार्थना पत्र को निराधार बताते हुए खारिज करने की मांग की गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि सात मार्च नियत कर दी और तब तक विपक्षियों से आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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