बहुचर्चित बीडीसी सदस्य विरेंद्र मनराल हत्याकांड के आरोपितों की जमानत नामंजूर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने रामनगर के बहुचर्चित बीडीसी सदस्य विरेंद्र मनराल हत्याकांड के आरोपितों की जमानत नामंजूर कर दी है।
नैनीताल, जेएनएन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने रामनगर के बहुचर्चित बीडीसी सदस्य विरेंद्र मनराल हत्याकांड के आरोपितों की जमानत नामंजूर कर दी है।
पहली सितंबर को मदनपुर बोरा निवासी वीरेंद्र मनराल उर्फ वीरू व अन्य रामनगर कोर्ट में पेशी में आए थे। कोर्ट की तारीख से संबंधी पत्रावली में हस्ताक्षर के बाद बाहर निकलकर गाड़ी में बैठने लगे तो देवेंद्र सिंह वाऊ निवासी पेट्रोल पंप के पास बैलपड़ाव ने वीरू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गुरुप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी बंदरजूड़ा, दर्शन सिंह पुत्र दिलबाग सिंह निवासी अलीगंज रोड बांसखेड़ा, थाना आइटीआइ काशीपुर को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। रामनगर पुलिस की ओर से चर्चित हत्याकांड की जांच में ढिलाई बरतने व आरोपितों से मिलीभगत की शिकायत पर एसएसपी ने जांच मल्लीताल कोतवाली के निरीक्षक विपिन पंत को सौंपी थी। पंत ने तीनों आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। गुरुवार को तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा व वरिष्ठ अधिवक्ता बहादुर पाल ने कोर्ट को बताया कि मुख्य आरोपित देवेंद्र के खिलाफ आधा दर्जन अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने जमानत का विरोध किया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
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