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बीडीसी-जिला पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई NAINITAL NEWS

हाई कोर्ट ने सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि पिछले तीन चुनाव में खरीद फरोख्त से सम्बंधित कितनी शिकायत आई इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करें।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 05:16 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 12:30 PM (IST)
बीडीसी-जिला पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई NAINITAL NEWS
बीडीसी-जिला पंचायत सदस्यों की खरीद-फरोख्त के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश कर यह बताने को कहा है कि पिछले तीन पंचायत चुनाव में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के खरीद फरोख्त की कितनी शिकायतें आई। 
देहरादून निवासी विपुल जैन ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पंचायत चुनाव में जिपं अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए प्रत्याशी सदस्यों की लाखों रुपये में खरीद फरोख्त करते हैं। सदस्यों को वोट के एवज मेें विदेश जाने का तक प्रलोभन दिया जाता है। चुनाव होने तक सदस्यों को नजरबंद कर दिया जाता है। सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सदस्यों की खरीद फरोख्त रोकने में नाकाम रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। 

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