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हार्इकोर्ट क्षेत्र के बाद पुलिस क्षेत्र में बैंडबाजा बजाने पर पाबंदी

हार्इकोर्ट ने पुलिस क्षेत्र से गुजर रहे बैंड बाजों पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिस क्षेेत्र से गुजरने वाली बरात में बैंड बाजे नहीं बजाए जा सकेंगे।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Thu, 07 Dec 2017 04:45 PM (IST)Updated: Thu, 07 Dec 2017 10:39 PM (IST)
हार्इकोर्ट क्षेत्र के बाद पुलिस क्षेत्र में बैंडबाजा बजाने पर पाबंदी
हार्इकोर्ट क्षेत्र के बाद पुलिस क्षेत्र में बैंडबाजा बजाने पर पाबंदी

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट क्षेत्र में हॉर्न बजाने के बाद अब पुलिस क्षेत्र से गुजर रही बरातों में बैंडबाजा बजाने पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किया है। जनसामान्य को इस आदेश के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा पंपलेट बांटे जा रहे हैं। 

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हाई कोर्ट ने पिछले दिनों नैनीताल को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल क्लब तिराहे से मनुमहारानी तिराहा, हाइडिल गेट, महाधिवक्ता कार्यालय तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक, प्रेशर हॉर्न व अधिक ध्वनि वाले साइलेंसर पर पाबंदी लगा दी थी। जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में गुजर रहे बुलेट को भी रोक दिया था। भाजपाइयों ने इसके विरोध में धरना-प्रदर्शन किया तो पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने बिना साइलेंसर वाले बुलेट को क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया। 

क्षेत्र में नैनीताल क्लब तिराहे से लेकर हाई कोर्ट गेट, मनु महारानी तिराहा, महाधिवक्ता कार्यालय के समीप आदि स्थानों पर पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई हैं। अब मल्लीताल के प्रभारी निरीक्षक की ओर से हाई कोर्ट क्षेत्र में हॉर्न बजाने प्रतिबंधित होने के स्टीकर बांटे जा रहे हैं। इन स्टीकर में बैंडबाजा बजाने पर पाबंदी का उल्लेख किया गया है। 

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