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संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के आदेश पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने माउंट सिनाई स्कूल पर 25 हजार जुर्माना लगाने संबंध्

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 06:38 PM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 06:38 PM (IST)
संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के आदेश पर रोक
संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के आदेश पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने माउंट सिनाई स्कूल पर 25 हजार जुर्माना लगाने संबंधी संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही विद्यालय के पक्ष को सुनकर तीन सप्ताह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में माउंट सिनाई स्कूल रानीखेत की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि दस अप्रैल को अभिभावकों से भौतिक सुविधाओं के नाम पर अधिक शुल्क के एवज में संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा विद्यालय पर आरटीई के तहत 25 हजार जुर्माना लगाया गया। विद्यालय का कहना था कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। साथ में यह भी कहा कि उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा बिना पक्ष सुने 25 हजार जुर्माना लगा दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के जुर्माना लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगाते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट व खंड शिक्षा अधिकारी को तीन सप्ताह में विद्यालय का पक्ष सुनकर विधि के अनुसार निस्तारित करने के आदेश दिए।

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