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नैनीताल के माल रोड पर मालवाहक वाहनों पर रोक

नैनीताल की माल रोड पर अब जिला प्रशासन ने छटे बड़े मालवाहक वाहनोंं के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। हार्इकोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवार्इ की गर्इ है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 17 Dec 2017 04:56 PM (IST)Updated: Sun, 17 Dec 2017 08:46 PM (IST)
नैनीताल के माल रोड पर मालवाहक वाहनों पर रोक
नैनीताल के माल रोड पर मालवाहक वाहनों पर रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने शहर की माल रोड पर छोटे-बड़े माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। अब शहर में बाहर से खाद्य सामग्री व अन्य सामान लाने वाले बड़े-छोटे वाहन रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे के बीच ही सामान लोड या अनलोड कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 

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डीएम दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि आदेश के अनुपालन की जवाबदेही एसएसपी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की है। डीएम के अनुसार जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग व आंतरिक मार्गों के किनारे मोबाइल कंपनियों द्वारा डाली जा रही भूमिगत केबल कार्य को आठ जनवरी तक हाई कोर्ट के आदेश पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

केबल कंपनियों, एनएच व लोनिवि अधिकारियों से तत्काल काम बंद करवाने को कहा गया है। उसके लिए जो सड़क की खुदाई की गई है, उसे 24 घंटे में भरान किया जाए। कहा कि विभागीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर मिट्टी भरान व केबल बिछाने के काम का भौतिक सत्यापन करें। आदेश के बाद भी केबल बिछाने का कार्य होता पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। 

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