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बलियानाला भूस्खलन मामला : कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा NAINITAL NEWS

हाई कोर्ट ने बलियानाला भूस्खलन प्रभावितों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से दो सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 09 Jul 2019 11:50 AM (IST)Updated: Tue, 09 Jul 2019 11:50 AM (IST)
बलियानाला भूस्खलन मामला : कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा NAINITAL NEWS
बलियानाला भूस्खलन मामला : कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने बलियानाला भूस्खलन प्रभावितों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से दो सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर, कोर्ट में प्रशासन की ओर से पेश विशेषज्ञों की रिपोर्ट में रईस होटल क्षेत्र का जिक्र है, जबकि हरिनगर क्षेत्र को भी खतरे की जद में बताकर मकानों को खाली कर प्रभावितों को दुर्गापुर पालिका निर्मित आवासों में शिफ्ट किया जा रहा है।

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सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिनगर निवासी मोहम्मद तैय्यब, अनीता देवी समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के  अनुसार वह भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके बेवजह पैतृक आवासों से हटाया जा रहा है। कहा है कि वह मकानों के पंजीकृत व रिकार्डेड मालिक हैं। पूर्व मेंं प्रशासन द्वारा हाईपावर  कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भूस्खलन से पांच सौ मीटर दूर के परिवारों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि चेतावनी दी जाएगी, लेकिन फिर भी हटाया जा रहा है। कहा कि इतने बड़े क्षेत्र का विस्थापन करना मुमकिन नहीं है। सरकार बलियानाला का ट्रीटमेंट करने के बजाय प्रभावितों को परेशान कर रही है। क्षेत्र में पांच सौ परिवार निवास कर रहे हैं। सोमवार को प्रशासन की ओर से क्षेत्र की संवेदनशीलता से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।

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