शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला से दुराचार कर 11 लाख हड़पने वाले जमानत याचिका खारिज
पीड़िता ने बताया कि नवंबर 2016 में आरोपित किशन गोपाल अग्रवाल ने साजिश के तहत अपने मित्र के साथ मुझे शादी का ऑफर दिया। जब किशन गोपाल से मिली तो उसने मुझे बताया कि उसका तलाक हो चुका है। इसके बाद उसने फ्लैट पैसे आदि लेकर दुष्कर्म किया।
By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 31 Aug 2022 09:07 PM (IST)Updated: Wed, 31 Aug 2022 09:07 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर दुराचार करने एवं 11 लाख 35 हजार धोखाधड़ी कर हड़पने के आरोपी किशन गोपाल अग्रवाल पुत्र मुन्ना लाल निवासी गली नंबर-11 का जमानत मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
यह था मामला
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि पांच जून 2020 को थाना हल्द्वानी में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि वह 2005 से तलाकशुदा है। 16 वर्षीय बेटी भी साथ रहती है। नवंबर 2016 में आरोपित किशन गोपाल अग्रवाल ने साजिश के तहत अपने मित्र के साथ मुझे शादी का ऑफर दिया। जब किशन गोपाल से मिली तो उसने मुझे बताया कि उसका तलाक हो चुका है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
2017 में की जबरदस्ती
13 दिसंबर 2017 के वह अपने रामपुर रोड गली नंबर चार स्थित मकान में जाकर जबरदस्ती करने लगा, पीड़िता मना करते हुए चिल्लाई, लेकिन मुंह दबाकर दुराचार किया। यह भी कहा कि तुम किसी से भी कुछ मत कहना, एक साथ रहेंगे, जल्दी ही शादी करुंगा, मैं बजरंग दल का बड़ा नेता हूं, कुछ दिन बाद कहा कि हमें शादी के बाद साथ रहना है तो हीरानगर स्थित एक फ्लैट को खरीदना पड़ेगा। फ्लैट को तुम्हारे नाम से लूंगा।
पीड़िता ने पैसे भी दिए
पीड़िता ने उसकी बातों में आकर अपने प्रपत्रों एवं अपने बैंक खाते से चार लाख ट्रांसफर कर व 7 लाख 35 हजार नगद किशन गोपाल अग्रवाल को दे दिए। इसी फ्लैट में उसने मुझे अपने हवस का शिकार बनाया। हर बार शादी का झांसा दिया।
तलाकशुदा भी नहीं और फ्लैट भी हथिया लिया
2019 में पता चला कि वह तलाकशुदा नहीं है और रकम से खरीदे गए फ्लैट को अपने नाम करवा लिया है। जब आरोपित से रकम मांगी तो उसने फ्लैट में कई बार मारपीट कर गालियां दी, कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो नहीं तो जान से मरवा दूंगा। जब पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई तो अभियुक्त ने उसकी मां व भाई के फ्लैट में जाकर मामले को वापस लेने का दबाव बनाया अन्यथा देख लेने की धमकी दी।
आरोपित की पत्नी ने भी धमकाया
यही नही अभियुक्त की पत्नी ने फोन पर भी पीड़िता को धमकी दी। अभियुक्त ने आदमी को भेजकर मेरे बड़े भाई पर भी मामला वापस लेने का दबाव बनाया। आरोपित तीन साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा।
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