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मुआवजा लेने के आरोपी किसान की जमानत नामंजूर

एनएच मुआवजा घोटाला जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवा

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 06:14 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 06:14 PM (IST)
मुआवजा लेने के आरोपी किसान की जमानत नामंजूर
मुआवजा लेने के आरोपी किसान की जमानत नामंजूर

एनएच मुआवजा घोटाला

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जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की कोर्ट ने एनएच-मुआवजा घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद किसान चरन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि चरन सिंह पुत्र खान सिंह निवासी गिरधर नगर गदरपुर दस अक्टूबर 2011 की भूमि को बैक डेट पर तत्कालीन एसडीएम एसएस जंगपांगी द्वारा नियम-143 की कार्रवाई की गई। पूर्व एसएलओ डीपी सिंह द्वारा इसके बाद भी मुआवजे के लिए पत्र भेजा गया। अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि जब एनएचआइ की ओर से बाइपास के लिए अधिग्रहित भूमि में मुआवजा देने पर आपत्ति जताई गई और अधिग्रहित भूमि को राजमार्ग, राज्य मार्ग तक के लिए भी नहीं होना बताया। बावजूद इसके 12 करोड़ मुआवजा दिया गया। एसआइटी द्वारा जांच की गई तो मुआवजे से संबंधित भूमि पर खेती हो रही थी। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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