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हाई कोर्ट ने बद्री-केदारनाथ हेली सेवा के लिए खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया पर जारी रखा रोक

बद्रीनाथ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने बद्रीनाथ केदारनाथ हैली सेवा के लिए खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया पर रोक जारी रखा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 01 May 2019 12:52 PM (IST)Updated: Wed, 01 May 2019 12:52 PM (IST)
हाई कोर्ट ने बद्री-केदारनाथ हेली सेवा के लिए खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया पर जारी रखा रोक
हाई कोर्ट ने बद्री-केदारनाथ हेली सेवा के लिए खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया पर जारी रखा रोक

नैनीताल, जेएनएन। बद्रीनाथ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने बद्रीनाथ केदारनाथ हैली सेवा  के लिए खुलने वाली टेंडर प्रक्रिया पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई सात मई नियत की है।

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न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में देहरादून की आरडी ग्रुप की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि सरकार ने 2015 के आपदा के बाद बद्रीनाथ व केदारनाथ में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए 14 हैली कंपनियों को हेलीपैड बनाने की अनुमति दी गयी थी। इन  14 हेलीपैड बनाए गए चार हेलीपैड सरकार द्वारा भी बनाए गए । सरकार ने 2016 में एक शासनादेश जारी किया था। जिसमें कहा था कि मन्दाकिनी घाटी में एक बार में छः से अधिक हेलीकाप्टर सुरक्षा की दृष्टि से उड़ान नहीं भर सकते। भविष्य में भी कोई नए हेलीपैड  निर्माण की अनुमति नही दी जायेगी।, इसका भी उल्लेख था। अभी यहां 18 हेलीपैड पहले से ही बने है, परन्तु इन 14 कम्पनियो के अलावा चार अन्य हेली कम्पनियो द्वारा मन्दाकिनी वेली में चार नए हेलीपैड बना दिए। जिसकी शिकायत जिला अधिकारी ने सरकार से की परन्तु सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की । पांच फरवरी 2019 को सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ में हेली सेवा के लिए इन 14 हेली कम्पनियो टेंडर प्रक्रिया आमन्त्रित की, परन्तु सचिव उड्डयन द्वारा इस निविदा को 16 फरवरी 2019 को संसोधित कर उन चार कम्पनियो को भी बैकडोर से शामिल कर दिया जिन्होंने आदेश के बाद वहॉ अवैध रूप से हेलीपैड बना दिए थे। इस टेंडर प्रक्रिया को याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।


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