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छेड़छाड़ के आरोपित अधिकारी एवी प्रेमनाथ के अल्मोड़ा वाले प्लीजेंट वैली स्कूल पर कब गरजेगा बुलडोजर

छेड़छाड़ के आरोपित दिल्ली सरकार में प्रशासनिक अधिकारी एवी प्रेमनाथ के डांडा-कांडा स्थित प्लीजेंट वैली स्कूल में अतिक्रमण का मामला भी सामने आया है। इस वर्ष 14 मार्च को एसडीएम की जांच में जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई।

By Jagran NewsEdited By: Skand ShuklaPublished: Thu, 06 Oct 2022 09:38 AM (IST)Updated: Thu, 06 Oct 2022 09:38 AM (IST)
छेड़छाड़ के आरोपित अधिकारी एवी प्रेमनाथ के अल्मोड़ा वाले प्लीजेंट वैली स्कूल पर कब गरजेगा बुलडोजर
छेड़छाड़ के आरोपित अधिकारी एवी प्रेमनाथ के अल्मोड़ा वाले प्लीजेंट वैली स्कूल पर कब गरजेगा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : छेड़छाड़ के आरोपित दिल्ली सरकार में प्रशासनिक अधिकारी एवी प्रेमनाथ (AV Premnath) के डांडा-कांडा स्थित प्लीजेंट वैली स्कूल (Pleasant Valley School) में अतिक्रमण का मामला भी सामने आया है। न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी ने उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश) जमीनदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की उपधारा 166-167 के तहत अवैध अतिक्रमण मानते हुए संबंधित को नोटिस भी जारी किया था। लेकिन रसूखदार अधिकारी की पहुंच के चलते इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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एक ओर सरकार जहां हाकम सिंह जैसे भूमाफियाओं व पुलकित जैसे महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात प्लीजैंट वैली फाउंडेशन, 15 (लोअर ग्राउंड फ्लोर) ऋषभ विहार नई दिल्ली, कार्यालय पता डी- 173 छत्रपुर इनक्लेव फेस-2 नई दिल्ली हाल ग्राम डांडाकांडा तहसील अल्मेड़ा निवासी एवी प्रेमनाथ अब तक कार्रवाई से बचे हुए हैं। जबकि उनके अवैध अतिक्रमण का मामला पहले से प्रशासन के संज्ञान में हैं।

एसडीएम की जांच में हो चुकी है अतिक्रमण की पुष्टि

गांव में स्थित स्कूल परिसर में बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का मुद्​दा पहले से ही प्रशासन की जानकारी में है। बीते वर्ष 22 दिसंबर को जिलाधिकारी ने उपलजिधाकारी को जांच के आदेश दिए थे। इस वर्ष 14 मार्च को एसडीएम की जांच में जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट मिलते ही उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए।

संस्था के विरुद्ध सरकारी जमीन पर कच्ची सड़क, भवन और पानी टैंक निर्माण की पुष्टि जिला प्रशासन कर चुका है। प्रशासन की रिपोट में 0.0911 हेक्टेयर भूमि में अवैध तरीके से अतिक्रमण कर एक विशाल भवन बनाने की बात भी पुष्ट हो चुकी है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने एनजीओ को नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन प्रेमनाथ के रसूक के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पहले से ही दर्ज है मुकदमा

एवी प्रेमनाथ की पत्नी आशा प्रेमनाथ पर पहले से ही फर्जीवाड़ा कर जिला अल्मोड़ा में 100 नाली भूमि खरीदने का अपराधिक मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमें की सुनवाई कर रहे सिविल जज अभिषेक श्रीवास्तव के विरुद्ध फर्जी शिकायते हाइकोर्ट नैनीताल को भेजे जाने की जांच हाइकोर्ट ने पुलिस के विजिलेंस सेल से करवाई। जिसके बाद हाइकोर्ट के निर्देश पर एवी प्रेमनाथ और अाशा प्रेमनाथ व अन्य पर अपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। वर्तमान में प्रेमनाथ और उसकी पत्नी को गिरफ्तारी से हाइकोर्ट से स्टे मिला है।

1.729 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण पर नोटिस

खसरा संख्या -  रकवा हेक्टेयर में

00006 -         0.600

00007 -         0.0730

00009 -         0.0680

00011 -         0.4360

00015 -         0.0400

इस भूमि की भी कोर्ट में जा चुकी है रिपोर्ट

प्लीजेंट वैली फाउंडेशन की ओर से वर्तमान समय तक अपने क्रयसुदा भूमि 86 नाली 07 मुट्टी का सीमांत नहीं किया है। संस्थान में कार्यरत कार्मिकों की ओर से स्कूल भवन, हास्टल खेल मैदान आदि के निर्माण के दौरान क्रयसुदा भूमि से लगते राज्य सरकार की भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया है। जिसके तहत 0.139 , 0.148, 0.630 और 0.018 हेक्टेयर भूमि का तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक ने विधिवत चालानी कार्रवाई करते हुए न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की थी।

एसडीएम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन

प्रभारी जिलाधिकारी अल्मोड़ा चंद्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि मजखाली के डांडाकांडा में भूमि के अवैध तरीके से कब्जे के मामला सामने आया था। जिसके बाद पूर्व में जांच करवाई गई थी। जांच न्यायालय को प्रेषित की गई। एसडीएम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी

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