Move to Jagran APP

जहरीली शराब से मौतों के बाद जागा आबकारी महकमा, आयुक्‍त ने पूछा पांच साल में कितनी मौतें ?

आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों को शासकीय पत्र भेजकर पिछले पांच साल में शराब से हुई मौत समेत अन्य बिंदुओं का तय फॉर्मेट में ब्योरा मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 11 Feb 2019 01:16 PM (IST)Updated: Tue, 12 Feb 2019 01:32 AM (IST)
जहरीली शराब से मौतों के बाद जागा आबकारी महकमा, आयुक्‍त ने पूछा पांच साल में कितनी मौतें ?
जहरीली शराब से मौतों के बाद जागा आबकारी महकमा, आयुक्‍त ने पूछा पांच साल में कितनी मौतें ?

किशोर जोशी, नैनीताल। हरिद्वार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद आबकारी महकमे की काफी किरकिरी हो रही है। अब ऐसी घटनाओं को रोकने लिए महकमा विशेष कार्ययोजना बना रहा है। आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों को शासकीय पत्र भेजकर पिछले पांच साल में शराब से हुई मौत समेत अन्य बिंदुओं का तय फॉर्मेट में ब्योरा मांगा है। साथ ही मिथाइल एल्कोहल के आयात में सख्ती करते हुए नई गाइड लाइन जारी की है। हरिद्वार जिले में कच्ची शराब से मौतों ने सरकार व शासन प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। आम चुनाव से पहले हुई इन मौतों के सियासी असर को लेकर सरकार व सत्ताधारी दल भी असहज है। विपक्षी दलों के इस मुद्दे को धारदार तरीके से उठाने की रणनीति के बाद इसे काटने के लिए सरकार भी सक्रिय हुई है। शराब को लेकर दशकों पहले निष्क्रिय हो चुके महिला संगठनों का आंदोलन फिर न भड़क जाए, यह चिंता भी सरकार महसूस कर रही है। ऐसे में आबकारी आयुक्त ने जिलों से अवैध देसी-विदेशी शराब के पकड़े गए मामलों, नष्टï लहन की मात्रा व पकड़े गए वाहनों का ब्योरा मांगा है।

loksabha election banner

जीपीएस लगे टैंकर को ही मिलेगी मिथाइल एल्कोहल आयात की अनुमति : हरिद्वार में कच्ची शराब से हुई मौतों की मुख्य वजह मिथाइल एल्कोहल की अत्यधिक मात्रा मानी जा रही है। अब आबकारी विभाग ने मिथाइल एल्कोहल की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। आबकारी आयुक्त की ओर से मिथाइल एल्कोहल के अनुज्ञापनों पर प्रभावी नियंत्रण व निगरानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल ने बताया कि आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुपालन में मिथाइल एल्कोहल के स्टॉक की सघनता से जांच करने व अनियमितता पाए जाने पर प्वॉइजन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारियों को जारी किए जा चुके हैं।

ये हैं गाइडलाइन के मुख्य बिंदु :

-हर माह इकाइयों का निरीक्षण होगा। एल्कोहल आयात करने में प्रयुक्त टैंकरों पर जीपीएस लगा होना अनिवार्य है, तभी आयात की अनुमति मिलेगी।

-इकाइयों में मिथाइल एल्कोहल की संचित, प्रांरभिक अवशेष व प्राप्तियां, उपयोग एवं अवशेष का अभिलेख में ब्यौरा दर्ज होगा।

-आयात किए जाने की स्थिति में परमिट का अनुरक्षण करना होगा।

-आयात परमिट में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार प्राप्त मात्रा का सत्यापन होगा।

-मिथाइल एल्कोहल मिलने के बाद टैंकर को इकाई परिसर में सफाई-धुलाई के बाद सील बंद कर परिसर से जाने की अनुमति दी जाएगी।

यह भी पढ़ें : नहीं सुधर रहे लोग, अब रुद्रपुर में कच्ची शराब पीने से अधेड़ की हालत बिगड़ी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.