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एसिड अटैक में चचेरे भाइयों को दो साल कैद, 18 साल पहले हुई थी घटना

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मो. सुल्तान की कोर्ट ने लालकुआं के एसिड अटैक केस में चचेरे भाइयों को दो साल की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Tue, 05 Feb 2019 07:30 AM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 11:25 AM (IST)
एसिड अटैक में चचेरे भाइयों को दो साल कैद, 18 साल पहले हुई थी घटना
एसिड अटैक में चचेरे भाइयों को दो साल कैद, 18 साल पहले हुई थी घटना

नैनीताल, जेएनएन : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मो. सुल्तान की कोर्ट ने लालकुआं के एसिड अटैक मामले में चचेरे भाइयों को दो साल कठोर कारावास व दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार, 11 अगस्त 2001 की रात ज्ञान गंगा अध्ययन केंद्र हल्दूचौड़ के संचालक ललित तिवाड़ी निवासी लालकुआ घर लौट रहे थे, तो उनपर तेजाब हमला किया गया, जिससे ललित की आख व चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। प्राथमिक उपचार के बाद ललित को दिल्ली ले जाया गया था। 19 अगस्त को ललित के पिता की तहरीर पर लालकुआं थाने में जोशी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक चचेरे भाइयों हेमंत जोशी पुत्र राजा जोशी व इंदुभूषण जोशी पुत्र प्रभुदयाल जोशी निवासी पेशकारपुरम हल्दूचौड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
इस मामले में हल्द्वानी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चचेरे भाइयों को दो-दो साल कैद व दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इस आदेश के खिलाफ दोनों दोषियों ने द्वितीय अपर जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की। अपर जिला जज मो. सुल्तान की कोर्ट में अपील पर सुनवाई हुई।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि तेजाब हमले के मामले में पीड़ित का बयान ही सजा के लिए काफी है। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील व सुबूत के आधार पर अपर जिला जज की कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट के आदेश के बाद दोंनो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

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