सीएम का वीडियो वायरल करने के आरोपित को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत nainital news
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपित आयुष कुकरेती को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
नैनीताल, जेएनएन : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपित आयुष कुकरेती को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआइआर निरस्त करने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। साथ ही साफ कहा है कि याचिकाकर्ता निचली अदालत से जमानत ले सकता है।
यहां उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो आइआइटी रुड़की के दीक्षा समारोह का बताया जा रहा था। वीडियो में मुख्यमंत्री कथित रूप से राष्ट्रपति को देश की प्रथम महिला संबोधित कर रहे थे। इस मामले में अनिल पांडे की ओर से देहरादून के नेहरू नगर थाने में आयुष कुकरेती के खिलाफ धारा-469 व आइटी एक्ट की धारा-74 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। तहरीर में कहा गया था कि वीडियो को एडिट कर वायरल किया गया है, ताकि मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो सके। इधर आरोपित आयुष ने इस मामले में प्राथमिकी निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याची को निचली अदालत से जमानत लेने का आदेश पारित किया है।