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रिश्वतखोर कानूनगो को साढ़े चार साल की सजा

जागरण संवाददाता, नैनीताल : भूमि हस्तांतरण के मामले में सीलिंग प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिपोर्ट लगाने

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Feb 2018 08:33 PM (IST)Updated: Fri, 16 Feb 2018 08:33 PM (IST)
रिश्वतखोर कानूनगो को साढ़े चार साल की सजा
रिश्वतखोर कानूनगो को साढ़े चार साल की सजा

जागरण संवाददाता, नैनीताल : भूमि हस्तांतरण के मामले में सीलिंग प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में दो हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार रजिस्ट्रार कानूनगो हेमराज सिंह को न्यायालय ने दोषी है। विजिलेंस न्यायालय ने अधिकतम साढ़े चार साल की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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ऊधम सिंह नगर जिले के ग्राम धमरखेड़ा, तहसील गदरपुर निवासी ताहिर हुसैन ने 21 जून 2012 को विजिलेंस कार्यालय में एक शिकायती पत्र दिया था। ताहिर का आरोप था कि तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो गदरपुर हेमराजत सिंह चौहान ने खूबी बेगम की जमीन पुत्रों के नाम हस्तांतरण के लिए सीलिंग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में दो हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। विजिलेंस जांच में आरोपों में सत्यता मिलने पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। 23 जून को ट्रैप टीम ने दो राजकीय साक्षियों के सामने हेमराज सिंह को उसकी के कार्यालय से दो हजार रुपये लेते गिरफ्तार कर लिया। ताहिर की तहरीर पर विजिलेंस में आरोपी के विरुद्ध धारा 7/13(1)डी सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना निरीक्षक देवेंद्र सिंह दिगारी ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप साबित करने के लिए नौ गवाह और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। 12 फरवरी को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने कानूनगो को दोषी करार दिया था।

शुक्रवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने धारा सात के अंतर्गत तीन साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 13(1)डी सपठित 13(2) के अंतर्गत साढ़े चार साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।


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