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पुलिस अफसरों की जेल अधीक्षक पद पर नियुक्ति मामले में सरकार, सचिव गृह व आइजी जेल को नोटिस

वरिष्ठ जेल अधीक्षक व अधीक्षक कारागार के सात रिक्त पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत आइजी जेल सचिव गृह को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 08:13 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 08:22 AM (IST)
पुलिस अफसरों की जेल अधीक्षक पद पर नियुक्ति मामले में सरकार, सचिव गृह व आइजी जेल को नोटिस
जेल सुधार गृह है और वहां पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : राज्य मेें वरिष्ठ जेल अधीक्षक व अधीक्षक कारागार के सात रिक्त पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत आइजी जेल, सचिव गृह को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 12 फरवरी को एक आदेश जारी कर राज्य की जेलों में रिक्त पड़े वरिष्ठ कारागार अधीक्षक व अधीक्षक के पदों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। जो कि असंवैधानिक है। उनकी नियुक्ति से कैदियों के साथ दुव्र्यहार होने के साथ ही न्यायिक हिरासत व पुलिस हिरासत के बीच अंतर समाप्त हो जाएगा।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि जेल सुधार गृह है और वहां पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। लिहाजा यह आदेश निरस्त किया जाए। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार, सचिव गृह व आइजी जेल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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