मासूम से छेड़छाड़ पर युवक को पांच साल की कैद
14 जुलाई 2018 की है। मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के ग्राम तडऩी निवासी मनोहर सिंह हल्द्वानी में किराये पर रहता था। 14 जुलाई को पड़ोस में रहने वाली छह साल की बच्ची उसके मकान के पास खेल रही थी।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : ढाई साल पहले शहर में रहने वाली एक मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना सागर ने युवक को दोषी ठहराते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। युवक पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि घटना 14 जुलाई 2018 की है। मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के ग्राम तडऩी निवासी मनोहर सिंह हल्द्वानी में किराये पर रहता था। 14 जुलाई को पड़ोस में रहने वाली छह साल की बच्ची उसके मकान के पास खेल रही थी। इसी दौरान मनोहर बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और कमरा बंद अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची के पिता से शिकायत करने के लिए कहने पर मनोहर ने बच्ची को छोड़ा। घर आकर बच्ची ने अपनी मां को आपबीती बताई। शाम को महिला ने पति के घर लौटने पर बच्ची के साथ हुई घटना की जानकारी दी। पिता की तहरीर पर शाम को ही मनोहर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कानूनी कार्रवाई का पता चलने पर मनोहर फरार हो गया। जिसे पुलिस ने तलाश के बाद गिरफ्तार किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में आठ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। मंगलवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए धारा 9/10 पाक्सो अधिनियम में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 11/12 पाक्सो अधिनियम में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण नैनीताल से पीडि़ता को 50 हजार रुपये प्रतिकर राज्य सरकार से दिलाने के लिए पत्राचार किया गया है।
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