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पीसीबी ने होटल कारोबारियों, अस्पताल संचालकों व उद्योग चलाने वालों को दी बड़ी राहत

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल कारोबारियों अस्पताल संचालक व उद्योग चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों से लाइसेंस रिन्यूवल के दौरान एक साल का पैसा नहीं लिया जाएगा।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 01 Jul 2020 07:46 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 07:46 PM (IST)
पीसीबी ने होटल कारोबारियों, अस्पताल संचालकों व उद्योग चलाने वालों को दी बड़ी राहत
पीसीबी ने होटल कारोबारियों, अस्पताल संचालकों व उद्योग चलाने वालों को दी बड़ी राहत

हल्द्वानी, जेएनएन : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटल कारोबारियों, अस्पताल संचालक व उद्योग चलाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों से लाइसेंस रिन्यूवल के दौरान एक साल का पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी अगर कोई संस्थान लाइसेंस को पांच साल के लिए रिन्यूवल करने को आवेदन करेगा तो उससे चार साल का शुल्क लिया जाएगा। और सिर्फ एक साल के लिए आवेदन करने वाले का काम फ्री में होगा। हालांकि, छूट के दायरे में वहीं होटल, अस्पताल व उद्योग आएंगे जिनका पूर्व में पीसीबी में रजिस्ट्रेशन था।

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किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी जरूरी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद निरीक्षण कर चेक किया जाता है कि पानी व धुए के निस्तारण को लेकर क्या प्रबंध किया गया है। होटल व धर्मशाला का कमरों व अस्पताल का बेड के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। फैक्ट्रियों के लिए भी अलग-अलग नियम है। पीसीबी के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके चतुर्वेदी ने बताया कि पंजीकृत संस्थानों द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण करवाने पर एक साल का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में होटल, अस्पताल व छोटे-बड़े उद्योग मिलाकर करीब 1700 संस्थान पंजीकृत है।

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