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पंतजलि आयुर्विज्ञान संस्थान को फिर झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की विशेष अपील nainital news

हाईकोर्ट ने अवमानना के आरोप तय करने के खिलाफ पंतजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार की विशेष अपील खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2020 09:14 AM (IST)Updated: Sat, 21 Mar 2020 09:14 AM (IST)
पंतजलि आयुर्विज्ञान संस्थान को फिर झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की विशेष अपील nainital news
पंतजलि आयुर्विज्ञान संस्थान को फिर झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की विशेष अपील nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने आदेश के बाद भी बीएएमएस छात्रों की बढ़ी फीस नहीं लौटाने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अवमानना के आरोप तय करने के खिलाफ पंतजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार की विशेष अपील खारिज कर दी। साथ ही अवमानना के आरोप तय करने के मामले में दस दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। पहले संस्थान के प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर अवमानना के आरोप तय करने के लिए 24 मार्च की तिथि तय की थी। संस्थान को बीएएमएस छात्रों की करीब 15 करोड़ की धनराशि लौटानी है।

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पिथौरागढ़ निवासी शुभम पंत समेत 25 छात्रों ने अवमानना याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि सरकार ने बीएएमएस की फीस 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार कर दी थी। इस शासनादेश को कोर्ट खारिज करने के साथ वसूली गई बढ़ी फीस लौटाने का आदेश पारित कर चुकी है। मगर संस्थान द्वारा फीस नहीं लौटाई। संस्थान की ओर से आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए छह माह की मोहलत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इधर संस्थान की ओर से एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील दायर कर चुनौती दी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद तिवारी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संस्थान द्वारा कोर्ट में खुद आठ सप्ताह में रकम लौटाने की बात कही थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पतंजलि संस्थान की विशेष अपील खारिज कर दी।

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