Move to Jagran APP

वक्फ बोर्ड में स्थाई सीईओ की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब nainital news

हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में सीईओ के स्थाई नियुक्ति करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 06:25 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 06:25 PM (IST)
वक्फ बोर्ड में स्थाई सीईओ की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब nainital news
वक्फ बोर्ड में स्थाई सीईओ की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में सीईओ के स्थाई नियुक्ति करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ देहरादून निवासी बाशित अजीम खान की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

loksabha election banner

याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड वक्फ  बोर्ड में पिछले दो साल से बिना सीईओ के सरकार द्वारा कामचलाऊ व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की बैठक तक नहीं हो पा रही है। बोर्ड में स्थाई सीईओ की नियुक्ति नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता  का कहना है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में जल्द से जल्द स्थाई सीईओ की नियुक्ति की जाए ताकि लोगों को दिक्कतो से निजात मिल सके। खंडपीठ ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए नियत कर दी।

यह भी पढ़ें : युवती के अपहरण के आरोपित मौलवी की तलाश में बिहार पुलिस का हल्द्वानी में डेरा

यह भी पढ़ें : पति ने दोस्‍त के साथ मिलकर गला घोंटने के बाद जला दिया था पत्‍नी को


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.