चार साल की माूसम के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन बच्चों के दुष्कर्मी पिता को 20 साल की कैद
चार साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले तीन बच्चों के पिता को पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
रुद्रपुर, जेएनएन : चार साल की मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले तीन बच्चों के पिता को पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि सितारगंज निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर में कहा था कि तीन फरवरी 2019 की शाम को उसकी चार वर्षीय पुत्री घर के बाहर खड़ी थी। इस बीच ग्राम पूर्विया उकरौली निवासी पंकज कुमार आया और पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। करीब सात किलोमीटर दूर नदी किनारे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में लहूलुहान हालत में उसे गांव में छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित पंकज कुमार के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
मामले में पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की अदालत में मुकदमा चला। जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने नौ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। पॉक्सो न्यायाधीश ने पंकज कुमार को 20 वर्ष के कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत पीडि़ता बच्ची को दी जाए।