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इंडियन ऑयल की गैस एजेंसी का आवंटन रद, नए सिरे से आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देेश NAINITAL NEWS

हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजना के गैस एजेंसी के आवंटन को गलत ठहराते हुए रद कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 10:47 AM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 10:47 AM (IST)
इंडियन ऑयल की गैस एजेंसी का आवंटन रद, नए सिरे से आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देेश NAINITAL NEWS
इंडियन ऑयल की गैस एजेंसी का आवंटन रद, नए सिरे से आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देेश NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजना के गैस एजेंसी के आवंटन को गलत ठहराते हुए रद कर दिया है। साथ ही इंडियन ऑयल को नए सिरे से आवंटन प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। 

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हरिद्वार के गांव फकरेड़ी, ग्राम पंचायत तेज्युपुर चूडिय़ाला रुड़की निवासी जयदीप पुत्र महेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी योजना के तहत तेज्युपुर चुलियाला में गैस एजेंसी का आवंटन विपिन कुमार के नाम किया गया। याचिकाकर्ता जयदीप ने खुद को स्थानीय होने का हवाला देते हुए कहा कि आवंटन प्रक्रिया की शर्त में साफ उल्लेख था कि सिर्फ गांव के स्थाई निवासी को ही गैस एजेंसी का आवंटन हो सकता है। आरोप लगाया कि फर्जी स्थाई निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहारनपुर के विपिन कुमार को एजेंसी का आवंटन कर दिया। इस आवंटन के खिलाफ जयदीप द्वारा पहले सिविल कोर्ट, फिर जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की मगर खारिज हो गई। फिर जयदीप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद गैस एजेंसी का आवंटन रद कर इंडियन ऑयल को नए सिरे से आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता अजयवीर पुंडीर ने की। 


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