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भीमताल झील में अवैध रूप से मछलियां मारने के मामले को लेकर हाई कोर्ट सख्‍त UTTARAKHND NEWS

हाई कोर्ट ने भीमताल झील में अवैध रूप से मछलियां मारने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला पंचायत भीमताल और प्रशासन से जवाब मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 05:09 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 05:09 PM (IST)
भीमताल झील में अवैध रूप से मछलियां मारने के मामले को लेकर हाई कोर्ट सख्‍त UTTARAKHND NEWS
भीमताल झील में अवैध रूप से मछलियां मारने के मामले को लेकर हाई कोर्ट सख्‍त UTTARAKHND NEWS

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने भीमताल झील में अवैध रूप से मछलियां मारने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला पंचायत भीमताल, कुमायूं कमिश्नर, जिला अधिकारी, उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल, एसएसपी, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।

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मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में ब्लाक रोड भीमताल मल्लीताल निवासी संजीव पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि भीमताल झील में मत्स्य आखेट करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा तीस रूपये रोज पर आखेट करने का लाइसेंस दिया गया है जिसके आड़ में लोगों द्वारा अवैध रूप से मछलियों का शिकार किया जा रहा है और उनके द्वारा बड़ी मछलियों के साथ साथ छोटी और अन्य जलीय जीवो को मारा जा रहा है ।

झील में अनेक प्रजाति की मछलियां और जलीय जीव विद्यमान है परन्तु मछलियों के आखेट करने पर झील का सन्तुलन बिगड़ने के साथ साथ जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ रहा है इस अवैध रूप से हो रहे शिकार पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जिला अधिकारी,कमिश्नर कुमायूँ, जिला पंचायत भीमताल,एसएसपी और उप निदेशक मत्स्य विभाग भीमताल को कई बार ज्ञापन भी दिया जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई।


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