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हाईवे जाम करने के मामले में रुद्रपुर व जसपुर विधायक समेत 19 लोग कोर्ट में हुए पेश

जसपुर में नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल जसपुर विधायक आदेश चौहान समेत 19 लोग कोर्ट में पेश हुए।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 10:29 AM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 10:29 AM (IST)
हाईवे जाम करने के मामले में रुद्रपुर व जसपुर विधायक समेत 19 लोग कोर्ट में हुए पेश
हाईवे जाम करने के मामले में रुद्रपुर व जसपुर विधायक समेत 19 लोग कोर्ट में हुए पेश

ऊधमसिंह नगर, जेएनएन : जसपुर में नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, जसपुर विधायक आदेश चौहान समेत 19 लोग कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। वहीं, समन तामील होने के बाद भी अदालत में पेश न होने पर एक आरोपित के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई के आदेश पारित किए गए हैं।

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यह था मामला

जसपुर में 2012 में एक मामले में लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। मामले में वर्तमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, जसपुर के विधायक आदेश चौहान समेत 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने जसपुर में धारा 147, 332, 353, 253ए, 295ए, 268 आइपीसी तथा सात क्रिमिनल लॉ के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे को खारिज करने के लिए सचिव उत्तराखंड ने न्यायालय से मुकदमा वापस लेने का आग्रह किया था। इसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सिविल जज अवर खंड काशीपुर ने चार अक्टूबर 2019 को खारिज कर दिया था। 30 अक्टूबर 2019 को जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने एक निगरानी याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत में डाली थी। इसमें उन्होंने चार अक्टूबर 2019 के आदेश को अमान्य करते हुए अभियोजन पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुकदमा खारिज करने के आदेश की मांग की थी।

शुक्रवार को हुई सुनावाई

इस मामले में शुक्रवार को जिला न्यायालय में सुनवाई थी। सुनवाई में न्यायालय ने नामजद 24 लोगों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजे थे। इस पर शुक्रवार को सुनवाई में रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, जसपुर के विधायक आदेश चौहान, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नरेंद्र मानस, जितेंद्र चौधरी, शीतल जोशी, अजय अग्रवाल, फौजी त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, रंजीत सिंह, सुखवीर सिंह, महाराज, सन्नी, परविंदर सिंह, अशोक कुमार, राजीव, खिलेंद्र चौधरी, रंजीत कुमार, रमेश समेत 19 लोग कोर्ट में पेश हुए। जबकि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय, विधायक काशीपुर हरभजन सिंह चीमा, पूर्व सांसद बलराज पासी, सीमा चौहान की उपस्थिति अधिवक्ता के जरिये स्वीकार की गई। साथ ही समन तामील होने के बावजूद उपस्थित न होने पर नामजद हैप्पी के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई के आदेश पारित हुए हैं।

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