Move to Jagran APP

15 साल पहले हुए आंदोलन मामले में कांग्रेस नेता मतीन समेत 14 आरोपित दोषमुक्त

हल्‍द्वानी के मुख्य बाजार से शनि बाजार हटाने के विरोध में 15 साल पहले हुए आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे में कांग्रेस नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी समेत 14 आरोपितों बरी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 08 Dec 2019 04:34 PM (IST)Updated: Sun, 08 Dec 2019 04:34 PM (IST)
15 साल पहले हुए आंदोलन मामले में कांग्रेस नेता मतीन समेत 14 आरोपित दोषमुक्त
15 साल पहले हुए आंदोलन मामले में कांग्रेस नेता मतीन समेत 14 आरोपित दोषमुक्त

हल्द्वानी, जेएनएन : हल्‍द्वानी के मुख्य बाजार से शनि बाजार हटाने के विरोध में 15 साल पहले हुए आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मो. सुल्तान की अदालत ने कांग्रेस नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी समेत सभी 14 आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है। इनको पुलिस ने बलवा, आत्महत्या की कोशिश, उकसाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, गैंगस्टर समेत कई संगीन धाराओं में आरोपित बनाया था। गैंगस्टर एक्ट को न्यायालय से पहले ही खारिज किया जा चुका है।

loksabha election banner

वर्ष 2005 में प्रशासन ने शनि बाजार को मुख्य बाजार से हस्तांतरित कर बरेली रोड पर नवीन मंडी के पास शिफ्ट किया था। पांच फरवरी 2005 की दोपहर इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। तत्कालीन कोतवाल राजेंद्र सिंह ह्यांकी ने उसी शाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी, जावेद सिद्दीकी, इशरत अली, कुलदीप सिंह भुल्लर, नासिर हुसैन, खुर्शीद अंसारी, ताहिर हुसैन, अरशख्द अयूब, रईश वारसी, संजय सोनकर, बबली वर्मा, त्रिलोक बिनौली, अलाउद्दीन समेत 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर धारा 147, 149, 341, 332, 353, 336, 36 व 309, 7 क्रिमनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट व 2/3 गैंगस्टर एक्ट का आरोपित बनाया था। तत्कालीन निरीक्षक का आरोप था कि आरोपितों ने दोपहर करीब एक बजे चोरगलिया रोड व रेलवे बाजार में सड़क जाम कर शासन-प्रशासन के विरोध में नारे लगाए। इसी बीच नासिर हुसैन ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का व खुर्शीद अंसारी ने उस पर माचिस जलाकर आग लगाई।

आरोपितों पर पुलिस पार्टी पर पथराव करने व एक दरोगा जहीर खान को घायल करने, एकराय होकर जनता में रोष फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व लोगों में भय पैदा करने करने का भी आरोप था। गैंगस्टर कोर्ट पूर्व में ही आरोपितों से गैंगस्टर की धाराएं हटाकर मामला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत को हस्तांतरित कर चुकी थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मो. सुल्तान की अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुनाया। न्यायालय ने कांग्रेस नेता मतीन समेत सभी आरोपितों को सभी धाराओं से दोषमुक्त कर दिया है।

एक आरोपित की हो चुकी है मृत्यु

मुकदमे के न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान आरोपित खुर्शीद अंसारी की मृत्यु हो चुकी है। खुर्शीद पर आत्मदाह की कोशिश करने वाले नासिर हुसैन पर माचिस जलाकर आग लगाने लगाने का आरोप था। इसके अलावा उसे भी बलवा, पथराव, सरकारी कार्य में बाधा, गैंगस्टर समेत सभी धाराओं में आरोपित बनाया गया था।

न्‍यायपालिका पर पूरा भरोसा

अब्दुल मतीन सिद्दीकी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। पांच फरवरी 2005 की शाम तत्कालीन डीएम व एसएसपी की मध्यस्थता में आंदोलन निपट गया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते पुलिस-प्रशासन ने शाम को मेरे व साथियों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत किए। सभी जमानत पर रिहा हुए और अंतत: न्यायालय के आदेश से सत्य की जीत हुई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.