आरटीइ में कैसे होंगे प्रवेश, साइट पर नहीं स्कूलों की सूची
रुड़की: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों
संवाद सहयोगी, रुड़की: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के प्रवेश के लिए 16 अप्रैल से आनलाइन आवेदन किए जाने थे, लेकिन अभी तक एक भी आवेदन नहीं किया जा सका है। इसकी वजह वेबसाइट पर स्कूलों की सूची प्रदर्शित न होना है। जानकारी मिलने पर विभागीय अफसरों ने आवेदन की तिथि छह मई करा दी है।
निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत गरीब बच्चों के लिए 25 फीसद सीट निर्धारित हैं। इन सीट पर बच्चों को निश्शुल्क प्रवेश दिया जाना है। निजी स्कूलों में आरटीइ के तहत प्रवेश लेने के लिए 16 अप्रैल से आनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 25 अप्रैल इन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन बताई गई साइट पर आनलाइन फार्म भरे नहीं जा रहे हैं। दरअसल स्कूल सलेक्ट करने का आप्शन नहीं खुल पा रहा है। इस वजह से प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मापाल ¨सह सैनी ने बताया कि इस कार्य को करा रहे एनजीओ के पदाधिकारियों से वार्ता की गई, तो उन्होंने बताया कि स्कूलों की सूची नहीं खुल पा रही है। जब तक सभी स्कूल आरटीइ के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा देते हैं, तब तक यह लिस्ट नहीं खुल पाएगी। आवेदन की तिथि छह मई कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विद्यालयों की होगी मान्यता रद
रुड़की: जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद हरिद्वार में 550 से अधिक निजी स्कूल हैं। इनकी सूची आरटीइ के तहत वेबसाइट पर डाली जानी है, लेकिन अभी तक केवल 350 निजी स्कूलों ने ही इस पर रजिस्ट्रेशन कराया है। स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख बढ़ाकर अब 28 अप्रैल कर दी गई है। यदि इसके बाद भी पब्लिक स्कूल पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उनकी मान्यता रद कर दी जाएगी। साथ ही सीबीएसइ को भी इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी।