Move to Jagran APP

उप्र के आइजी ने चार्जशीट को मांगा पर्याप्त आधार

जागरण संवाददाता, रुड़की: उप्र के आइजी जेल ने बागपत के तत्कालीन जेलर बीएन मिश्रा के खिलाफ चा

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Aug 2018 03:02 AM (IST)Updated: Fri, 24 Aug 2018 03:02 AM (IST)
उप्र के आइजी ने चार्जशीट को मांगा पर्याप्त आधार
उप्र के आइजी ने चार्जशीट को मांगा पर्याप्त आधार

जागरण संवाददाता, रुड़की: उप्र के आइजी जेल ने बागपत के तत्कालीन जेलर बीएन मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति को लेकर हरिद्वार पुलिस से कुछ सवालों के जवाब मांगें हैं। पर्याप्त आधार होने पर ही उप्र शासन चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देगा।

loksabha election banner

पिछले साल 28 अक्टूबर को बागपत जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने रुड़की के डॉक्टर से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में रुड़की पुलिस ने कुख्यात सुनील राठी, उसकी मां राजबाला, साथी सचिन खोखर समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। जांच पड़ताल में सामने आया था कि सुनील राठी ने बागपत जेल के तत्कालीन जेलर बीएन मिश्रा की मिलीभगत के चलते जेल से फोन चलाते हुए डॉक्टर को धमकी दी थी। पुलिस ने मिश्रा पर भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस सुनील राठी, उसकी मां और दो अन्य पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अभी तक रोबिन खोबर और जेलर बीएन मिश्रा पर चार्जशीट नहीं हो पाई है। रुड़की पुलिस ने जेलर पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए उप्र के आइजी जेल से अनुमति मांगी थी। आइजी जेल ने रुड़की पुलिस की तरफ से मांगी गई अनुमति पर अब पर्याप्त आधार मांगा है। इसेलेकर तीन सवाल रुड़की पुलिस से पूछे गए हैं। रुड़की पुलिस अब इन सवालों के जवाब भेजने की तैयारी कर रही है। एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि पुलिस आइजी जेल को सवालों के जवाब भेजने की तैयारी कर रही है।

----------

कुख्यात वाल्मीकि की पेशी

रुड़की: रुड़की के डेयरी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने व जानलेवा हमले के मामले में कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि की रुड़की की अदालत में पेशी हुई। प्रवीण वाल्मीकि इन दिनों चमोली जिले की पुरसाड़ी जेल में बंद है। पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। गंगनहर पुलिस के अलावा एसओजी को भी तैनात किया गया था। शाम को उसे वापस चमोली रवाना कर दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.