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अपहरण करने वाले युवक को दो वर्ष की कैद

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को चतुर्थ अ

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 08:27 PM (IST)Updated: Mon, 10 Sep 2018 08:27 PM (IST)
अपहरण करने वाले युवक को दो वर्ष की कैद
अपहरण करने वाले युवक को दो वर्ष की कैद

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण करने वाले युवक को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश वरुण कुमार की अदालत ने दो वर्ष की कठोर कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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शासकीय अधिवक्ता अनिल राणा ने बताया कि पीड़ित किशोरी के पिता ने पथरी थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी 2012 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उनकी करीब 15 वर्षीय पुत्री जंगल में पशुओं का चारा लेने जा रही थी तभी रास्ते में आरोपित राहुल ने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया था। यह घटना गांव के ही कुछ लोगों ने देख ली थी और पीड़िता के पिता को सूचना दी थी। पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री को काफी तलाश किया था और न मिलने पर आरोपित राहुल पुत्र जगराम उर्फ जग्गा निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना पथरी हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले से संबंधित मुकदमे में दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने राहुल को दोषी पाते हुए दो वर्ष की कठोर कैद और एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई।


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