किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल की कठोर सजा, देना होगा जुर्माना
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश, पोक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने 10 साल की कठोर कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हरिद्वार, [जेएनएन]: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश, पोक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने 10 साल की कठोर कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान व आदेश चौहान ने बताया कि 21 दिसंबर 2014 को ज्वालापुर कोतवाली में पीड़ित किशोरी के पिता ने एक तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि, उनकी नाबालिग पुत्री के संपर्क में पिछले छह माह से आरोपी देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र सरदार कर्म ङ्क्षसह निवासी अंबेडकर नगर ज्वालापुर था। जो किशोरी से फोन पर बात करता था।
पीड़ित किशोरी ने पूछताछ करने पर अपने घर वालों को बताया था कि आरोपित ने उसके साथ कई बार डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से वह दुष्कर्म की बात नहीं बता पा रही थी।
इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अदालत में सात व बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने देवेंद्र कुमार को सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को 10 साल की कठोर कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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