हाईकोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में ध्वस्त किए दस मकान
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बहादरपुर खादर गांव स्थित तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए दस मकानों को उच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया।
हरिद्वार, [जेएनएन]: लक्सर कोतवाली क्षेत्र के बहादरपुर खादर गांव स्थित तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए दस मकानों को उच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया।
इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। लक्सर क्षेत्र के बहादरपुर खादर गांव निवासी एक ग्रामीण उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर बताया गया था कि गांव में तालाब की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकानों का निर्माण कर लिया गया है।
मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने मकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश जिला प्रशासन को दिए थे। सुबह जिलाधिकारी के निर्देश पर अपरजिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को खाली करने के लिए कहा।
मामूली विरोध के बाद ग्रामीणों से मकान खाली करा लिए गए और ध्वस्त कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर उक्त कार्यवाही की गई है। दस मकानों को ध्वस्त किया गया है।
इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। उधर मकान स्वामी ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें इस बाबत पहले कोई नोटिस अथवा कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस पर वह खुले आसमान के नीचे सड़क पर आ गए हैं।
हाईकोर्ट में डीएम ने बताया कि तोड़ा जा रहा अतिक्रमण
हाई कोर्ट ने हरिद्वार के बहादरापुर खादर में 40 से 50 परिवारों द्वारा तालाब की भूमि से हटाने के आदेश दिए। इस दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को कहा है कि वो 24 घंटों के भीतर तालाब की भूमि से अवैध कब्जेदारों को हटा दें।
हाई कोर्ट में पेश होने के बाद डीएम हरिद्वार दीपक रावत ने कहा कि सुबह से ही अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। आपको बताते चलें कि बहादरपुर खादर में करिब 50 परिवारों ने तालाब कि भूमि पर कब्जा किया है, जिसके चलते गांव में बाढ की स्थिति बन रही है।
गांव में बन रही समस्या के बाद कमलेश शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने पूर्व में आदेश देते हुए तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे।
कोई कार्रवाई ना होने पर कोर्ट ने आज डीएम हरिद्वार को कोर्ट में तलब किया था। आज डीएम ने कोर्ट में बयान दिया कि अभी तक 12 मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है और सभी को जल्द तोड़ लिया जायेगा। कोर्ट ने डीएम को कहा है कि 24 घंटों में पूरा तालाब को खाली कर दें।
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