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किशोरी से छेड़छाड़ में छह माह का कठोर कारावास

करीब तीन साल पहले किशोरी से हुई छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 May 2022 06:30 PM (IST)Updated: Wed, 25 May 2022 06:30 PM (IST)
किशोरी से छेड़छाड़ में छह माह का कठोर कारावास
किशोरी से छेड़छाड़ में छह माह का कठोर कारावास

जागरण संवाददाता, रुड़की: करीब तीन साल पहले किशोरी से हुई छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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नारसन क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की बेटी (16) 18 मार्च 2019 को पिता को खाना देने के लिए खेत में जा रही थी। किशोरी के पिता खेत में गन्ना कटाई का काम कर रहे थे। नारसन बार्डर के पास जैसे ही किशोरी पहुंची तो एक ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी वाजिद निवासी मोहल्ला कासवान पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर, उप्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। वाजिद उसे खींचकर एक खेत में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपित ने उसकी पिटाई की। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण वहां पर पहुंचे और किशोरी को बचाया। इसके बाद आरोपित को पकड़कर मंगलौर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में मंगलौर कोतवाली पुलिस ने वाजिद पर मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की मोहम्मद सुल्तान की अदालत में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि अदालत ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर अभियुक्त वाजिद को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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