Move to Jagran APP

वाहन एजेंसी संचालक पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना

जिला उपभोक्ता आयोग ने नए वाहन के कागजात न देने के मामले में थ्रीव्हीलर एजेंसी संचालक को एक लाख दस हजार रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज शिकायत खर्च और अधिवक्ता शुल्क के रूप में दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 08:36 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 08:36 PM (IST)
वाहन एजेंसी संचालक पर  1.10 लाख रुपये जुर्माना
वाहन एजेंसी संचालक पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: जिला उपभोक्ता आयोग ने नए वाहन के कागजात न देने के मामले में थ्रीव्हीलर एजेंसी संचालक को एक लाख दस हजार रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज, शिकायत खर्च और अधिवक्ता शुल्क के रूप में दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

ग्राम टांडा भागमल लक्सर निवासी शिकायतकर्ता अतर सिंह ने मैसर्स विजय कसाना शिवा व्हीकल्स इंडिया लिमिटेड गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के खिलाफ एक शिकायत उपभोक्ता आयोग में 25 सितंबर 2019 दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि उसने तीन लाख 80 हजार रुपये में विपक्षी थ्रीव्हीलर एजेंसी संचालक से एक थ्रीव्हीलर खरीदा था। वाहन के सभी कागजात बनवाने की जिम्मेदारी एजेंसी संचालक की थी, जिसके लिए उसने एजेंसी संचालक को एक लाख दस हजार रुपये नकद, दस हजार एआरटीओ से कागजात बनवाने की चार्ज राशि व दो लाख 60 हजार रुपये का प्राइवेट संस्था से लोन लेकर दिया था। शिकायतकर्ता ने विपक्षी को अपना एक पुराना थ्रीव्हीलर भी कबाड़ में कटवाने के लिए दिया था, लेकिन एजेंसी संचालक ने पुराने वाहन को कबाड़ में कटवाने की बजाय रोड पर चलवा दिया था, जिसे एआरटीओ ने फेरुपुर पुलिस चौकी पर सीज कर साढ़े 19 हजार रुपये की चालान राशि देने के आदेश जारी किए। नए वाहन के कागजात नहीं मिलने पर घर पर ही खड़ा रहा। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि नए वाहन को खरीदने के लिए लिए गए लोन की किश्त 8 हजार 820 रुपये प्रत्येक महीने जमा कर रहा है। शिकायत पर एकपक्षीय सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्यों अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने एजेंसी संचालक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.