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सूचना देरी से देने पर 25 हजार का जुर्माना

हरिद्वार: समय पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग की ओर से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अि

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Dec 2017 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 22 Dec 2017 03:00 AM (IST)
सूचना देरी से देने पर 25 हजार का जुर्माना
सूचना देरी से देने पर 25 हजार का जुर्माना

हरिद्वार: समय पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग की ओर से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि दो माह में सरकारी खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मामला रुड़की ब्लॉक क्षेत्र की बहादुरपुर सैनी ग्राम पंचायत का है। यहां पंचायत में हुए विकास कार्यो की बाबत आरटीआइ कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा की ओर से सूचनाएं मांगी गई थीं, लेकिन आवेदक को समय से न तो ग्राम पंचायत और न ही अपीलीय अधिकारी की ओर से सूचना उपलब्ध कराई गई थीं, जिस पर सुरेंद्र कुमार शर्मा की ओर से राज्य सूचना आयोग में अपील की गई थी। राज्य सूचना आयोग में चली सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त की ओर से विकास विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर सूचनानाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। नोटिस जारी होने पर विकास विभाग की ओर से सूचनाएं तो सारी उपलब्ध करा दी थीं, लेकिन 307 दिन में सूचना देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दोषी माना। जिस पर उन्होंने मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल की ओर से की गई कार्रवाई में जुर्माने की राशि अपीलीय अधिकारी को दो माह में सामान्य प्रशासन के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।


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