पत्रावली की खोज को कमेटी बनाने का आदेश
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सूचना आयुक्त ने ऋषिकुल मैदान के मालिकाना हक से संबंधित मूल पत्राव
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सूचना आयुक्त ने ऋषिकुल मैदान के मालिकाना हक से संबंधित मूल पत्रावली के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया है। प्रकरण में आयुक्त ने जिलाधिकारी को पत्रावली की खोजबीन के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा ने लोकायुक्त उत्तराखंड के समक्ष जनहित याचिका दायर कर ऋषिकुल मैदान में स्थायी रूप से अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने की मांग की थी। लोकायुक्त के आदेश पर प्रशासन ने अपर सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग को तीन जनवरी 2004 को आख्या देकर भविष्य में तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने की स्वीकृति दी थी। इस स्वीकारोक्ति के सापेक्ष में लोकायुक्त ने भी संस्तुति दी थी। इसके अनुपालन में शासन ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण के निर्माण का जिम्मा सौंपते हुए उसको कार्यदायी संस्था नामित किया था। प्राधिकरण बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि शासन की ओर से ऋषिकुल मैदान की भूमि को बस अड्डा निर्माण के लिए हस्तांतरित करा दिया जाए। भूमि का मालिकाना हक जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में है। भूमि के मालिकाना हक संबंधी पत्रावली आरटीआइ के तहत मांगी गई तो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने सूचना नहीं दी। जिस पर प्रथम अपील प्रस्तुत हुई। आदेश के बाद भी मूल पत्रावली प्रदान न कराने के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई। राज्य सूचना आयुक्त चंद ¨सह नपलच्याल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम निर्णय पारित किया कि एसडीएम हरिद्वार की ओर से अपीलार्थी को अब तक सूचना प्रदत्त न करने पर उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी।