पूनम भगत की जमानत याचिका खारिज
कोविड-19 महामारी के चलते जनपद में अति आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई की।
संवाद सहयोगी, हरिद्वार : कोविड-19 महामारी के चलते जनपद में अति आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंस के जरिए किए जा रहे हैं। शनिवार को वीडियो काफ्रेंसिग के जरिए सुनवाई करने के बाद सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने दहेज हत्यारोपित सास पूर्व कांग्रेसी नेता पूनम भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 24 फरवरी 2021 को ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर नवविवाहिता की मारपीट कर गला घोंट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। मृतका याशिका गौतम के पिता ने अगले दिन उसके पति शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य, सास पूनम भगत, देवर शौभाग्य भगत व कार्तिक वशिष्ठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि गत वर्ष दिसंबर में उसकी पुत्री याशिका गौतम का विवाह आरोपित शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य, निवासी मोहल्ला मेहमान ज्वालापुर हरिद्वार के साथ हुआ था। न्यायालय ने ऑनलाइन वीडियो काफ्रेंसिग से सुनवाई के बाद आरोपित सास पूनम भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रेगुलेटर अधिक कीमत पर बेचने के आरोपित की जमानत खारिज
कोरोना माहमारी के दौरान ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलिंडर रेगुलेटर अधिक कीमत पर बेचने के आरोपित सनी सिंह की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि पुलिस ने आरोपित को रेगुलेटर व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने पर आरोपित ने इंजीनियरिग वर्क्स फर्म मालिक सन्नी सिंह से रेगुलेटर खरीदने की बात कही थी।
वहीं एक अन्य मामले में कोतवाली रुड़की क्षेत्र में दोस्त को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में आरोपित आशीष की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है।