स्थाई लोक अदालत में खुद करें मामलों की पैरवी
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों व शिकायतों के त्वरित निराक
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों व शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जनपद में स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है, जिसमें सड़क, रेल, अस्पताल व औषधालय आदि से जुड़े जन उपयोगी मामलों की सुनवाई की जा सकती है। खास बात यह है कि शिकायतकर्ता बिना अधिवक्ता खुद ही अपनी पैरवी कर सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी पसबोला ने बताया कि आम आदमी के लिए स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है। इस अदालत में उपयोगिता सेवा से संबंधित एक करोड़ से कम मूल्यांकन वाले मामले दायर किए जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मामला किसी भी अन्य न्यायालय के समक्ष दायर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालत जन उपयोग से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। इसमें वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग के यात्री या माल वाहन के लिए यातायात सेवा, डाक तार, टेलीफोन सेवा और ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत, जल प्रदान करता है, उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई की जा सकती है। लोक सफाई, स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल, बीमा, शैक्षणिक संस्थान, आवास और भूसंपदा सेवा स्थापन से संबधित मामले भी शामिल है। प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला ने बताया कि स्थाई लोक अदालत में शिकायतकर्ता के लिए अधिवक्ता रखना भी आवश्यक नहीं है। वह अपने मामले में साक्ष्यों के आधार पर खुद ही पैरवी कर सकता है।