गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर न कराने पर कंपनी प्रबंधक पर जुर्माना
संवाद सहयोगी हरिद्वार पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करवाने के मामले में जिल
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं करवाने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने शाकुंभरी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक को खरीदे गए पुराने वाहन की कीमत, ट्रांसफर फीस सहित कुल 32,500 रुपये एवं उस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और वाद खर्च के 2000 रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता गणेशपुर रुड़की निवासी महेंद्र कुमार पुत्र विधि चन्द्र ने एक शिकायत शाकुंभरी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड रुड़की के प्रबंधक के खिलाफ फोरम में दायर की थी। उन्होंने बताया था कि एक पुराने मॉडल का वाहन 25 हजार रुपये में विपक्षी से खरीदा था। कंपनी ने वाहन का पंजीकरण स्वामी के नाम ट्रांसफर कराने के लिए साढ़े सात हजार रुपये भी लिए थे। परंतु निर्धारित अवधि में वाहन शिकायतकर्ता के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। जिसकी वजह से शिकायतकर्ता वाहन का प्रयोग भी नहीं कर पाया, जबकि शिकायतकर्ता ने वाहन खरीदने के बाद बैटरी व मरम्मत कार्य पर 12,180 रुपये भी खर्च किए थे। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सैन एवं सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शाकुंभरी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है।