हत्यारे की जमानत याचिका खारिज
ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हत्या कर शव नहर की पटरी पर फेंकने के आरोपी की जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने खारिज कर दी है।
हरिद्वार, [जेएनएन]: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हत्या कर शव नहर की पटरी पर फेंकने के आरोपी की जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया आठ दिसंबर 2016 को सिडकुल में लेबर कांट्रेक्टर का कार्य करने वाले निपेंद्र चौधरी की हत्या कर उनका शव नहर की पटरी के किनारे फेंक दिया गया था। सूचना पर मृतक की पत्नी आरती ने ज्वालापुर कोतवाली में दो आरोपितों के खिलाफ हत्या करने, शव छिपाने और मोबाइल व बाइक लूटने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।
ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान पाया था कि नृपेंद्र चौधरी की हत्या आरोपी मोहम्मद उमर उर्फ कोहिनूर पुत्र मोबीन निवासी श्याम नगर ज्वालापुर हरिद्वार ने साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपी उमर की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन 21 दिसंबर 2016 को बरामद कराया था।
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