इंश्योरेंस कंपनी को छह फीसद ब्याज सहित देना होगा क्लेम
क्लेम की धनराशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एसबीआइ जनरल लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम धनराशि दो लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: क्लेम की धनराशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एसबीआइ जनरल लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम धनराशि दो लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 5000 रुपये शिकायतकर्ता को वाद व्यय के रूप में अदा करने को भी कहा।
अधिवक्ता संदीप कुमार चौहान ने बताया कि शिकायतकर्ता ग्राम हरसीवाला बादशाहपुर लक्सर निवासी विनोद कुमार ने उपभोक्ता फोरम में भारतीय स्टेट बैंक की फेरूपुर शाखा एवं एसबीआइ जनरल लाइफ इंश्योरेंस मुंबई के खिलाफ शिकायत दाखिल की थी। शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा था कि उनके पिता और उनका एक संयुक्त खाता भारतीय स्टेट बैंक की फेरूपुर शाखा में है। बैंक प्रबंधक ने एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस से उनका व उनके पिता का जीवन बीमा 27 अप्रैल 2013 को कराया था। इसके बाद 23 नवंबर 2013 को इंदौर से हरिद्वार बैल खरीदकर लाते हुए उनके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जिस पर शिकायतकर्ता ने विपक्षीगण से पिता की बीमा क्लेम धनराशि दो लाख रुपये की मांग की थी। विपक्षीगण ने शिकायतकर्ता को बीमा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई और न ही कोई सुनवाई की गई। शिकायत पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन और सदस्यों अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने शिकायत को सही पाते विपक्षी एसबीआइ जनरल लाइफ इंश्योरेंस को बीमा धनराशि दो लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए। साथ ही वाद व्यय भी देने को कहा।