Haridwar Crime: पांच साल पहले दिनदहाड़े की थी भाजपा नेता की हत्या, चार सगे भाइयों को मिला आजीवन कारावास
Haridwar Crime 27 अप्रैल 2017 को भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव हल्लुमजरा निवासी भाजपा नेता सतीश उर्फ मांगेराम सैनी की हथौड़े से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। आरोपित चार सगे भाइयों को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, हरिद्वार : Haridwar Crime: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थानाक्षेत्र में वर्ष 2017 में दिनदहाड़े भाजपा नेता की हत्या करने वाले चार सगे भाइयों को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 27 अप्रैल 2017 को भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव हल्लुमजरा निवासी भाजपा नेता सतीश उर्फ मांगेराम सैनी की हथौड़े से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र हिटलर ने गांव के ही रहने वाले चार भाई मेहताब, वाजिद, साजिद व राशिद के खिलाफ उसके पिता की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
हिटलर ने पुलिस को बताया था कि दोपहर 12 बजे उसके पिता सतीश उर्फ मांगेराम सैनी हल्लूमजरा चौक पर ड्राइवर अशोक कुमार के साथ कार धुलवा रहे थे। तभी हत्यारोपित चारों भाई उसके पिता के पास आकर रुपयों को लेकर कहासुनी करने लगे थे। आरोप था कि हत्यारोपित मेहताब हथौड़ा लेकर आ गया था।
हत्यारोपितों वाजिद व राशिद ने मृतक के हाथ और साजिद ने पैर पकड़े थे। जबकि मेहताब ने सतीश के सिर पर हथोड़े से वार करने शुरू कर दिया। चारों भाई उसके पिता सतीश उर्फ मांगेराम सैनी को अचेतावस्था में छोड़कर भाग गए थे। अस्पताल में डाक्टरों ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान हत्यारोपित मेहताब की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों भाइयों को सतीश की हत्या करने का दोषी पाया है।