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रानीपुर कोतवाली इंस्पेक्टर व सीआइयू इंचार्ज पर मुकदमा

संवाद सहयोगी रुड़की कोतवाली रुड़की पुलिस ने रानीपुर (हरिद्वार) कोतवाली प्रभारी निरीक्षक

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Mar 2019 08:28 PM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2019 08:28 PM (IST)
रानीपुर कोतवाली इंस्पेक्टर व सीआइयू इंचार्ज पर मुकदमा
रानीपुर कोतवाली इंस्पेक्टर व सीआइयू इंचार्ज पर मुकदमा

संवाद सहयोगी, रुड़की: कोतवाली रुड़की पुलिस ने रानीपुर (हरिद्वार) कोतवाली प्रभारी निरीक्षक साधना त्यागी और सीआइयू प्रभारी हरिद्वार हरपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली रुड़की पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने वाटर स्पो‌र्ट्स के कोच फिरोज खान को अवैध हिरासत में रखा और उनके साथ मारपीट की। एसपी क्राइम मंजूनाथ टीसी ने पूरे मामले की जांच की। जांच में सभी आरोप सही पाए गए हैं।

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पुरानी गंगनहर में वाटर स्पो‌र्ट्स का प्रशिक्षण देने वाले फिरोज खान ने तत्कालीन कोतवाली रुड़की प्रभारी निरीक्षक एवं वर्तमान में रानीपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक साधना त्यागी और तत्कालीन कोतवाली रुड़की के एसएसआइ व वर्तमान में सीआइयू इंचार्ज हरपाल सिंह पर अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। कोच ने उच्चाधिकारियों से इसकी शिकायत की थी। कोच ने कहा कि पुलिस ने उन्हें 22 जुलाई से 25 जुलाई 2018 तक अवैध हिरासत में रखा। हिरासत में उसे शारीरिक यातनाएं दी गई। यही नहीं उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। मुकदमे की विवेचना के दौरान कोच पर लगाए गए सारे आरोप गलत पाए गए। जिसके चलते विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाई। फिरोज खान के आरोपों की गंभीरता को देखते एसएसपी हरिद्वार ने एसपी क्राइम हरिद्वार मंजूनाथ टीसी से पूरे मामले की जांच कराई। एसपी क्राइम की जांच में सभी आरोप सही पाए गए। एसपी क्राइम की जांच रिपोर्ट पर एसएसपी हरिद्वार जन्मेजय खंडूरी ने कोतवाली रुड़की प्रभारी निरीक्षक अमरजीत को मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर फिरोज खान की ओर से कोतवाली रुड़की की तत्कालीन इंस्पेक्टर साधना त्यागी और तत्कालीन एसएसआइ हरपाल सिंह के खिलाफ धारा षडयंत्र रचने, लोक सेवक द्वारा विधि विरुद्ध किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने, कर्तव्य का दुरुपयोग करने, मिथ्या आरोप लगाकर किसी को सजा दिलाने का प्रयास करने, किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखने और मारपीट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे की जांच शुरू कर दी गई है।


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