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मिलावटी दाल पर ढाबा संचालक को तीन साल की सजा

संवाद सहयोगी, रुड़की: मिलावटी दाल पर न्यायालय ने एक ढाबा संचालक को तीन साल की सजा सुनाई ह

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 03:01 AM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 03:01 AM (IST)
मिलावटी दाल पर ढाबा संचालक को तीन साल की सजा
मिलावटी दाल पर ढाबा संचालक को तीन साल की सजा

संवाद सहयोगी, रुड़की: मिलावटी दाल पर न्यायालय ने एक ढाबा संचालक को तीन साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2005 में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छापा मारकर एक ढाबे से दाल के सैंपल लिए थे। सैंपल की जांच के बाद दाल में मिलावट पाई गई थी।

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भवानपुर औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में स्थित एक ढाबे पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा निरीक्षक महिमानंद जोशी ने वर्ष 2005 में छापा मारा था। छापे के दौरान उन्होंने ढाबे में बनाने के लिए रखी अरहर की दाल आदि के सैंपल लिए थे। दाल का कोई बिल ढाबा स्वामी रामपाल नहीं दिखा पाया था। दाल के सैंपल को जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ¨सह ने बताया कि प्रयोगशाला में अरहर की दाल में प्रतिबंधित रंग लगा हुआ था। साथ ही दाल में मटर की दाल भी मिली हुई थी। मुकदमें की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रुड़की की कोर्ट में चली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ¨सह ने बताया कि विभाग की ओर से मुकदमें की पैरवी की गई। सुनवाई के दौरान ढाबा संचालक रामपाल निवासी भगवानपुर मिलावटी दाल रखे जाने का दोषी पाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रुड़की विशाल वशिष्ट ने आरोपित ढाबा संचालक को तीन साल की सजा सुनाई है।


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